जिला एवं सत्र न्यायधीश गौरव महाजन की अदालत ने गुरुवार को सुनाया फैसला
हिमाचल नाऊ न्यूज़ पांवटा साहिब
जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में एक सनसनीखेज मामले में, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर उसे सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश करने वाले दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गौरव महाजन की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रशमी शर्मा ने बताया कि 6/7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि को पांवटा साहिब के गोरखुवाला निवासी नीता पत्नी रामदास और उसके प्रेमी अश्वनी निवासी भगानी को रामदास की हत्या का दोषी पाया गया।
अदालत ने दोनों को आजीवन कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जांच में सामने आया कि नीता, जिसके अपने से 17 वर्ष छोटे प्रेमी अश्वनी के साथ अवैध संबंध थे, ने मिलकर 6/7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि को अपने घर में गहरी नींद में सो रहे पति रामदास की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी।
हत्या का कारण यह था कि रामदास को अपनी पत्नी और अश्वनी के अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते दोनों पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।
रामदास की आपत्ति से परेशान होकर दोनों दोषियों ने उसकी हत्या की साजिश रची।गला घोंटकर हत्या करने के बाद, उन्होंने रामदास के शव को गोरखुवाला में सड़क किनारे पीठ के बल लिटा दिया और उस पर रामदास की मोटरसाइकिल गिरा दी, ताकि यह हत्या एक सड़क दुर्घटना लगे।
इस अपराध की जांच तत्कालीन जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक इन्द्र सिंह, पुलिस थाना पुरुवाला द्वारा की गई। जांच के दौरान भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाया गया।
अभियोग के दौरान कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत में पेश किए गए सभी सबूतों के आधार पर माननीय अदालत ने दोनों दोषियों को यह कड़ी सजा सुनाई।
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