अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को चार-चार साल के कठोर कारावास और ₹25,000-₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान आशादीन (पुत्र कालूदीन), निवासी संतोखपुर, अमरकोट और लखवीर सिंह (पुत्र गुरमीत सिंह), निवासी अमरकोट के रूप में हुई है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 6-7 मई 2017 की रात का है, जब पुलिस टीम बातामंडी-बहराल सड़क पर गश्त कर रही थी। रात लगभग 12:45 बजे, बहराल की ओर से आ रही मोटरसाइकिल (नंबर HP17D-7114) को रोका गया। चालक और उसके साथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।
जांच में आशादीन के पास नीले रंग के पॉलीथीन बैग से 816 कैप्सूल Spasmo Proxyvon Plus और एक लाल बैग से 192 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों के पास इस नशीले पदार्थ के लिए कोई वैध अनुमति पत्र नहीं था।
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कानूनी कार्यवाही
पुलिस ने मुकदमा नंबर 203/2017 दर्ज कर जांच शुरू की। जांच हेड कांस्टेबल दाताराम द्वारा पूरी की गई और मामले को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20-61-85 के तहत सजा सुनाई।
इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।
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