लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

पोंटा साहिब : नशीले पदार्थ की तस्करी में दो दोषियों को चार-चार साल की जेल

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को चार-चार साल के कठोर कारावास और ₹25,000-₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान आशादीन (पुत्र कालूदीन), निवासी संतोखपुर, अमरकोट और लखवीर सिंह (पुत्र गुरमीत सिंह), निवासी अमरकोट के रूप में हुई है।

मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 6-7 मई 2017 की रात का है, जब पुलिस टीम बातामंडी-बहराल सड़क पर गश्त कर रही थी। रात लगभग 12:45 बजे, बहराल की ओर से आ रही मोटरसाइकिल (नंबर HP17D-7114) को रोका गया। चालक और उसके साथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।

जांच में आशादीन के पास नीले रंग के पॉलीथीन बैग से 816 कैप्सूल Spasmo Proxyvon Plus और एक लाल बैग से 192 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों के पास इस नशीले पदार्थ के लिए कोई वैध अनुमति पत्र नहीं था।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

कानूनी कार्यवाही
पुलिस ने मुकदमा नंबर 203/2017 दर्ज कर जांच शुरू की। जांच हेड कांस्टेबल दाताराम द्वारा पूरी की गई और मामले को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20-61-85 के तहत सजा सुनाई।

इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]