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नाहन: बनकला में ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रास्ते पर रोक हटाई, आवागमन बहाल

Shailesh Saini | 17 जुलाई 2025 at 9:35 pm

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न्यायालय ने जनसुविधा को प्राथमिकता दी, पुलिस और विधायक के प्रयास हुए सफल

हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला/ नाहन

नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनकला (रखनी सड़क) गांव के ग्रामीणों को अब अपने बाधित रास्ते पर आवागमन के लिए बड़ी राहत मिल गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश जारी करते हुए उस ‘स्टे’ को हटा दिया है, जिसके कारण ग्रामीणों का आम रास्ता अवरुद्ध हो गया था।

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न्यायालय ने जनहित और जनसुविधा को सर्वोपरि मानते हुए रास्ते को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला मनकला पंचायत के गांव से जुड़ा है, जहां कुछ लोगों ने आम जनता के लिए उपयोग किए जा रहे रास्ते को रोक दिया था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय विधायक और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी ताकि रास्ता खुलवाया जा सके। उन प्रयासों से रास्ता एक बार के लिए खुल भी गया था, लेकिन विरोधी पक्ष ने न्यायालय से ‘स्टे’ आदेश प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद रास्ता फिर से बाधित हो गया था।

आज हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने नार सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य (Cr. MMO No. 591 of 2025) मामले में दिए गए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अब याचिकाकर्ता नार सिंह और खुशी राम ग्रामीणों के लिए मौजूद 10 फुट चौड़े रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे।

न्यायालय में पेश की गई दलीलों में अतिरिक्त महाधिवक्ता वरुण चंदेल और शिकायतकर्ताओं के वकील देश राज ठाकुर ने बताया कि 2 जुलाई, 2025 को न्यायालय द्वारा पारित एक पूर्व आदेश के कारण कई गाँवों की कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित हो गई थी।

उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि इससे न केवल आम जनता को भारी असुविधा हो रही है, बल्कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनके जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इन दलीलों के समर्थन में तस्वीरें भी पेश की गईं।

न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि न्याय के हित में यह बेहद ज़रूरी है कि जब तक अगले आदेश न आएं, इस रास्ते पर कोई रुकावट न डाली जाए।

न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और यह इस मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इस फैसले के बाद, बोहलियों गांव के ग्रामीणों ने राहत की साँस ली है और उम्मीद जताई है कि अब उनका आवागमन सुचारु रूप से जारी रहेगा।

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