HNN/ शिमला
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सहित 24000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। जिला अदालत चक्कर के विशेष न्यायाधीश प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत ने नेपाल निवासी दीपक बुद्धा को यह सजा सुनाई है।
मामला 2019 का है जब ठियोग के पास छैला में मजदूरी का कार्य करने वाला दोषी 9 वर्षीय बच्ची को उठाकर अपने कमरे में ले गया और यहां उसने बच्ची को धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद बच्ची जब घर पहुंची तो उसने पूरी जानकारी अपनी मां को दी। जिसके बाद मां तुरंत ठियोग पुलिस थाने में पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और मामला कोर्ट में पहुंचा।
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कोर्ट ने गवाहों और बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़ित को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।
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