HNN/किन्नौर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में दोषी को 1 साल के कारावास सहित 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान राजू चौहान (34) निवासी मधुबन डाकघर भुट्टी तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के रूप में हुई है। बता दें मामला 16 जून, 2019 का है।
जब पुलिस की टीम गश्त पर तैनात थी। इस दौरान एक पिकअप गाड़ी नारकंडा की ओर से आई। उन्होंने जब गाड़ी की तलाशी के दौरान चालक से गाड़ी के कागजात मांगे तो चालक घबरा गया। जिसके बाद उन्होंने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी के डैशबोर्ड में एक सिगरेट की डिब्बी में 11 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
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जिसके बाद उन्होंने गाड़ी चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद मामले को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी जिला उप-न्यायवादी कमल चन्देल व केएस जरयाल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 14 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।
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