HNN/ सोलन
ज़िला सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नरसिंह चौक से जौणाजी दोराहा तक शूलिनी माता मंदिर मार्ग को 02 जून, 2023 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार शूलिनी माता मंदिर मार्ग पर गेट निर्माण के दृष्टिगत वाहनों की आवाजाही बंद करने का निर्णय लिया गया है।
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आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहन, अग्निश्मन सेवा वाहन, रोगी वाहन, रोगी को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन, नगर निगम वाहन तथा आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहन इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 02 जून, 2023 तक इन मार्ग को बंद रखने के दृष्टिगत आमजन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
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