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Exclusive Report By: Shailesh Saini

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धारा 163 का उल्लंघन: माजरा में बिंदल, सुखराम सहित 50 से अधिक पर केस दर्ज

Shailesh Saini | 15 जून 2025 at 8:09 pm

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इलाका पुलिस छावनी में तब्दील ,धारा 163 (BNS की धारा 163) के उल्लंघन का है आरोप

हिमाचल नाऊ न्यूज़ नाहन

सिरमौर जिले के माजरा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 (BNS की धारा 163) का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी सहित 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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इन नेताओं और उनके समर्थकों ने बीते शनिवार को माजरा क्षेत्र में एक पंचायत से अपहृत युवती के मामले में धरना-प्रदर्शन किया था, जबकि इलाके में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा हुआ है.


सांप्रदायिक तनाव के बाद लागू है धारा 163

यह मामला दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक टकराव के बाद उपजे तनाव से जुड़ा है. पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले पांच गांवों में धारा 163 लागू की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके.

इसके बावजूद, शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल और विधायक चौधरी के नेतृत्व में 50 से अधिक लोग क्षेत्र में इकट्ठा हुए और कथित अपहृत युवती के मामले में प्रदर्शन किया. पुलिस ने इसे धारा 163 का सीधा उल्लंघन मानते हुए प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों पर मामला दर्ज किया है.

अपहरण मामला और इलाके में पुलिस बल की तैनाती
यह पूरा घटनाक्रम हिंदू समुदाय की एक युवती के कथित अपहरण के बाद सामने आया है, जिसके आरोप विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक युवक पर लगे हैं. अपहृत युवती को हाल ही में अंबाला के साहा से बरामद किया गया है और उसके बयान सोमवार को अदालत में दर्ज किए जाएंगे.

इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए और धारा 163 लागू होने के कारण, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

पुलिस अधीक्षक सिरमौर, एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित क्षेत्र में धारा 163 प्रभावी है, और उन सभी लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने इस धारा का उल्लंघन करते हुए धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

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