HNN/हमीरपुर
जिला हमीरपुर में विकास भारद्वाज की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को सात साल के कठोर कारावास सहित 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें एक साल अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषियों की पहचान राहुल शर्मा निवासी गांव हरितयालगर, डाकघर डंगार, पुलिस थाना भराड़ी जिला बिलासपुर और आदित्य वशिष्ठ गांव मतयाल, डाकघर मासौर, भराड़ी जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 10 मार्च 2020 का है जब पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गांव बैडहार में गांव ताल की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार को तलाशी के लिए रोका। जिस दौरान पुलिस को एल्युमीनियम का एक फॉइल पेपर बरामद हुआ। नशे की खेप होने के शक पर मौके पर एसडीएम भोरंज को बुलाया गया। एसडीएम के सामने तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी युवकों से 103.36 ग्राम हेरोइन बरामद की।
जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। जिसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की है। उन्होंने बताया कि अदालत में इस मामले में 15 गवाहों को पेश किया गया।
जिसके बाद विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सात साल के कठोर कारावास सहित 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही यह भी कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।