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HNN/चंबा

ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने  जनसाधारण की सुविधा और सुरक्षा के लिए चंबा शहर-नगर परिषद क्षेत्र  के तहत वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए   पूर्व में जारी  आदेश की निरंतरता में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अधिसूचना जारी की है । 

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार   हरदासपुर  में  ज़ीरो पॉइंट के चिन्हित स्थान, जुलाहखड़ी  राधा-कृष्ण मंदिर के सामने,राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स  के समीप चिन्हित स्थान  में उपलब्ध भूमि के आधार पर तथा चौगान बाजार में मुख्य चौक से  अस्पताल सड़क में 30 मिनट तक पीली लाइन के भीतर,  चंबा चौगान के मिलेनियम गेट के सामने  एक समय पर 9 टैक्सी गाड़ियां  पार्क की जा  सकेंगी। 

जारी अधिसूचना में  कहा गया है कि  न्यायालय परिसर  के पीछे  सड़क पर सुबह 10 बजे  से शाम 4  बजे  तक वाहनों को  पार्क नहीं किया जा सकेगा और सरकारी वाहन केवल पीली लाइन के भीतर  पार्क  होंगे।  पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय  के   समीप मुख्य चिकित्सा अधिकारी  कार्यालय के तीन  सरकारी वाहन, तीन टैक्सी,  दो एंबुलेंस गाड़ियां  खड़ी की जा सकेंगी ताकि  रोगियों  के तीमारदार भी उपलब्ध स्थान के आधार पर अपने वाहन खड़े कर सके। 

साथ में यह भी कहा गया है कि एसडीएम कार्यालय चंबा के  सामने निजी वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। यहां केवल सरकारी वाहनों, कार्यालय में तैनात कर्मियों के वाहन पार्क किए जा सकेंगे।  एसडीएम कार्यालय आने वाले लोगों को भी  अल्प  समय के लिए वाहन  खड़े करने की अनुमति होगी। होटल इरावती के सामने  वाहनों की पार्किंग व्यवस्था से संबंधित पूर्व आदेश प्रभावी रहेंगे। 

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में आगे कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक तथा एसडीएम चंबा के परामर्श  उपरांत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद  अतिरिक्त पार्किंग स्थल अधिसूचित करवा सकेंगे।   

अधिसूचना   में  यह स्पष्ट किया गया है कि  सभी सार्वजनिक सड़कें, स्थान नो- पार्किंग जोन रहेंगे  जब तक उन्हें अधिसूचित न किया जाए। आम  जनमानस की सुविधा और यातायात के सुचारू आवागमन के लिए सार्वजनिक और निजी बसों के ठहराव के संबंध में सख्त अनुपालन सुनिश्चित  बनाने को कहा गया है। 

भरमौर चौक,  पुलिस लाइन के समीप  वन विश्राम गृह, शीतला पुल के दोनों   तरफ, सुल्तानपुर मुख्य चौक, बालू पुल के दोनों तरफ,  ज़ीरो  पॉइंट हरदासपुर तथा मुगल बस स्टॉप निर्धारित रहेंगे।  साथ में एसडीएम चंबा एवं विभिन्न विभागीय अधिकारियों को उपरोक्त अधिसूचित बस स्टॉप पर यात्रियों के बसों में चढ़ने और उतरने के लिए स्थान भी चिन्हित करने  के निर्देश दिए गए हैं । 

चंबा शहर में  वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग सुबह 11  बजे से शाम 6 बजे  तथा शाम 8  बजे से सुबह 8 बजे तक  निर्धारित की गई है। लोडिंग-अनलोडिंग प्वाइंट  के रूप में होटल इरावती के सामने  परिधि  गृह की ओर, खादी भंडार के  बिक्री केंद्र के सामने तथा पंजाब नेशनल बैंक  के पुराने भवन के समीप भूमि पर बिना सामान रखें  मैन्युअल रूप से कार्य की अनुमति होगी। 

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में आगे  चंबा शहर में  एक तरफा यातायात के लिए सड़कों को भी अधिसूचित किया गया है।  

अधिसूचना के अनुसार सुल्तानपुर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चम्बा के नए भवन से होते हुए बालू चौक,   सपड़ी से डोगरा बाजार  वाया चौंतडा  केवल दो पहिया और हल्के वाहनों के लिए,  मुख्य  चौक से म्यूजियम रोड होते हुए  मुख्य चौक , परिधि  गृह  से शीतला पुल  तक  की सड़क में मोहल्ला कसाकड़ा के निवासियों के  हल्के या दो पहिया वाहन, सुखमनी अस्पताल, सैनिक बोर्ड, हाई स्कूल कसाकड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, पुलिस अधीक्षक चम्बा और आपातकालीन   सेवा   के एम्बुलेंस और अग्निशमन  वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी । 

इनके अतिरिक्त  डाकघर  के समीप गांधी गेट से मोहल्ला कसाकड़ा  सड़क पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की सख्त अनुपालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है। अधिसूचना के तहत  नियम  (रेगुलेशंस) तत्काल प्रभाव से लागू  होकर अगले आदेश तक प्रभावी  बने रहेंगे ।

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