HNN/किन्नौर
जिला में किन्नौर मुख्य न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने चोरी करने के मामले में एक दोषी को तीन साल की कैद और दूसरे दोषी को एक साल की कैद सहित 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 18 फरवरी, 2014 का है। जब शिकायतकर्ता ने अपने भाई के मकान के ताले टूटने की शिकायत भावानगर थाने में दर्ज करवाई थी।
उन्होंने बताया कि वह स्वयं और उसका भाई पत्नी सहित बच्चों को लेकर जालंधर गए थे। 17 फरवरी, 2014 को वह वापस आया। दूसरे दिन सुबह देखा तो उसके भाई रामलाल के मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे और कमरे में रखी अलमारी का ताला टूटा हुआ था। इसमें से सोने के आभूषण चोरी हुए थे।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने घर से एक सोने का हार, दो त्रिमोली, चार अंगूठी और एक मोबाइल चोरी किया था। जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
अदालत में मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और एक दोषी को एक वर्ष की सजा, दस हजार रुपए जुर्माना और दूसरे दोषी को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group