HNN/ नाहन
जिला सिरमौर की विशेष न्यायाधीश-दो डॉ. आबीरा बासू की अदालत ने चूरापोस्त रखने के दोषी को सात साल के कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी विजय कुमार पुत्र गालाराम निवासी शामली शामला, डाकघर टोडा, तहसील केरना, जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) को अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया।
उन्होंने बताया कि 28 अगस्त 2013 को आरोपी मोटरसाइकिल नंबर एचपी17सी-1370 पर चूरा पोस्त लेकर आ रहा था। इस बीच पांवटा साहिब में एसआईयू ने नाके के दौरान विजय कुमार को जांच के लिए रोका और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 10 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। शनिवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया।