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चूरापोस्त तस्करी में दो दोषियों को 4-4 साल की सजा

Shailesh Saini | 5 जनवरी 2026 at 9:42 pm

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पांवटा साहिब अदालत ने सुनाया फैसला, 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी

पांवटा साहिब

पांवटा साहिबअतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 3-3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार अदालत ने गुरमीत सिंह पुत्र स्वर्गीय छितरू राम निवासी गांव निहालगढ़ और संजय चौधरी पुत्र दूनी चंद निवासी ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 और 29 के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि यह मामला 2 जून 2018 का है। एएसआई मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ एसआईयू कार्यालय नाहन से गश्त पर माजरा की ओर रवाना हुए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस टीम गोंदपुर में मौजूद थी।

इसी दौरान सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल नंबर एचपी-17ए-0429 पर राजबन की ओर से गोंदपुर की तरफ चूरापोस्त बेचने के लिए आ रहे हैं।सूचना के आधार पर पुलिस ने करीब 4:10 बजे दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित रोका और तलाशी ली।

तलाशी के दौरान एक सफेद रंग के बैग से काले प्लास्टिक के पैकेट में चूरापोस्त (भुक्की) बरामद हुई। बरामद चूरापोस्त का वजन 3 किलो 530 ग्राम पाया गया।पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर उसी दिन रात करीब 7:30 बजे थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज किया।

मामले की जांच एएसआई मनोज कुमार ने की। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 और 29 के तहत चालान अदालत में पेश किया गया।

अदालत में विचारण के दौरान कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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