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चुराह विधायक हंसराज पर लगे आरोपों की सुनवाई में अदालत ने अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ाई

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चंबा जिले की युवती के आरोपों पर चल रही जांच के बीच चुराह के विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जमानत अवधि को 27 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय दिया।

चंबा

अदालत में हुई विस्तृत सुनवाई
जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी कानूनी दलीलें पेश कीं। सभी पहलुओं को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और शाम तक जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।

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पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज
चुराह के तीन बार के भाजपा विधायक हंसराज के विरुद्ध चंबा जिले की युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। आरोपों के अनुसार घटना के समय युवती नाबालिग थी, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। विधायक को इससे पहले 22 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिली हुई थी।

जांच जारी, अगली सुनवाई अहम
अग्रिम जमानत बढ़ने के बाद अब जांच आगे बढ़ेगी और 27 नवंबर को अदालत में अगली सुनवाई होगी। जांच एजेंसियां वर्तमान में युवती के आरोपों से जुड़े तथ्यों की पुष्टि कर रही हैं।

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