50 प्रतिशत क्षमता के साथ जनसभा की भी मिली अनुमति
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में हो रहे विधान सभा चुनाव में प्रचार के लिए केन्द्रीय चुनाव आयोग ने कुछ और राहतें देने का फैसला किया है। शनिवार की शाम को आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। इससे पहले सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी।
इसी क्रम में राजनीतिक दल व उम्मीदवार के प्रचारक जिला प्रशासन की अनुमति लेकर सीमित संख्या में लोगों को लेकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। निर्धारित खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ बाहर प्रचार कर सकते हैं।
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अभी तक सभा और रैलियों जैसे आयोजनों की सीमा खुली जगह या मैदान की क्षमता 30 फीसदी थी। वही, पदयात्रा के दौरान राज्य आपदा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन किया जाएगा।
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