HNN/ चंबा
चरस रखने का दोषी सिद्ध होने पर अदालत ने परस राम उर्फ पर्सो निवासी गांव गिराड़, डाकघर खुंदेल को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने आरोपी को 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा शरद कुमार लगवाल की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा आरोपी को सुनाई।
जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि मामला 3 अप्रैल 2017 का है। पुलिस टीम ने चंबा-भरमौर मार्ग पर दुनाली के समीप जब परस राम के पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 800 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया।
जिसके बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 8 साल के कारावास की सजा और 80 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करनेे की सूरत में तस्कर को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।