लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

कोविड की तीसरी लहर की संभावना को लेकर प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रशासन ने कसी कमर

Published BySAPNA THAKUR Date Aug 23, 2021

HNN/ ऊना वीरेंद्र बन्याल

देश के प्रतिष्ठित महामारी विशेेषज्ञों के अनुमानों के आधार पर निकट भविष्य में कोविड-19 की तीसरी लहर के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे में काविड-19 स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियमए 2005 के तहत आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए है।

डीसी राघव शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए प्रत्येक उपमंडल में पंचायतोें एवं शहरी निकायों के समूहों को सैक्टरों में बांटा जाएगा। प्रत्येक सैक्टर मे कोविड-19 प्रबंधन की निगरानी के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारियों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त, ऊना द्वारा समस्त एसडीएम और नोडल अधिकारियों के जिलास्तरीय समूह तैयार करके नोडल अधिकारियों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जाएगी।

ये होंगी नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारियां
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि नोडल अधिकारी अपने-अपने सेक्टर में आशा कार्यकर्ताओं व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोविड वैक्सीन से छूटे लाभार्थियों की सूची तैयार करके शत-शत कोविड वैक्सीनेशन सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्हें समुचित स्थानों पर शिविर लगाकर दूसरी डोज़ का भी सौ फीसदी लाभ सुनिश्चित करना होगा जिसके लिए इन शिविरों के बारे में लोगों को पहले हीे जागरुक किया जाए।

उन्होंने नोडल अधिकारियों से होम आईसोलेशन में रह रहे लोगों की निगरानी, बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग, वैक्सीनेशन केन्द्रों पर बैठने व पेयजल सहित अन्य सुविधाओं की उपलब्धता, कोविड रोगियों की कोन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रोगी के सीधे संपर्क में आए लोगों के कोविड टेस्ट करवाने और कोविड की तीसरी लहर विशेषतौर पर बच्चों पर इसके प्रभाव बारे जन-जागरुकता फैलाने का आहवान किया है।

डीसी ने कहा कि नोडल अधिकारी अपने-अपने सेक्टर में विभिन्न संस्थानों में कोविड-19 हिदायतों की पालना की निगरानी को लेकर दौरा व निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रधानों व वार्ड सदस्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें। नोडल अधिकारियो को कोविड अनुरुप व्यवहार व हिदायतों की अवहेलना होने पर एसडीएम को इस बारे लिखित में सूचित करना होगा। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के तहत नोडल अधिकारियों को कोविड-19 से संबंधित आदेशों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाए जाने के लिए प्राधिकृृत किया गया है।

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


Join Whatsapp Group +91 6230473841