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किन्नौर जिले में 13 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, दीवानी और कम्पाउन्डेबल मामलों के समाधान का अवसर

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किन्नौर जिला 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगा, जिसमें विभिन्न दीवानी और कम्पाउन्डेबल मामलों का निपटारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने न्यायिक परिसरों में संपर्क कर मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं।

रिकांगपिओ

13 दिसंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, कई श्रेणियों के मामलों का निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव एवं ए.सी.जे.एम. जितेंद्र सैनी ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इसमें धारा 138 एन.आई. अधिनियम, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, भरण-पोषण तथा अन्य कम्पाउन्डेबल व दीवानी विवादों से संबंधित मामलों को सुना जाएगा।

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न्यायालयों में लंबित विभिन्न मामलों को भी रखा जा सकेगा
उन्होंने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों—जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेबल ऑफेंस, वाहन दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवा से संबंधित वेतन-भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व विवाद तथा अन्य दीवानी मामले शामिल हैं—को भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।

न्यायिक परिसरों में संपर्क कर सकते हैं इच्छुक व्यक्ति
जितेंद्र सैनी ने बताया कि जिन व्यक्तियों को अपने मामले लोक अदालत में प्रस्तुत करने हैं, वे न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशैहर, रिकांगपिओ, आनी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिकांगपिओ के कार्यालय में संपर्क कर अपनी सुनवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए फोन नंबर 01786-223605 या ईमेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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