सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत, अपने ही स्कूल की महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ व अपहरण का था मामला
हिमाचल नाऊ न्यूज़ नाहन
जिला सिरमौर के पमुख शिक्षकसंस्थान करियर अकैडमी के पूर्व निदेशक निदेशक को पद पर रहते हुए अपने ही संस्थान की एक महिला कर्मी से छेड़छाड़ और किडनैनिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से स-शर्त अग्रिम जमानत मिल गई है।
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जांच में शामिल होने की शर्त पर पूर्व निदेशक राठी बुधवार शाम महिला पुलिस थाना पहुंच गया। आरोपी मनोज राठी सुप्रीम कोर्ट से अगली सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक मिलने के बाद ही आरोपी जांच में शामिल हुआ है।
सिरमौर के इस चर्चित मामले में पक्की जमानत के लिए अगली सुनवाई 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को आदेश जारी कर मनोज राठी को राहत दी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार पुलिस को यह आदेश अब प्राप्त हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 मार्च 2025 तक जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) से संबंधित है।
मनोज राठी ने हाईकोर्ट के 24 जनवरी 2025 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गौर तलब हो कि बीते 15 जनवरी को महिला पुलिस थाने में शहर के ही एक नामी शिक्षण संस्थान में ही कार्यरत महिला कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया था।
पीड़ित महिला कर्मी के साथ यह घटना 14 जनवरी को सामने आई थी। शिकायत के मुताबिक संस्थान में निदेशक के पद पर तैनात आरोपी उक्त महिला कर्मी को संस्थान की नाहन शाखा से ऑफिस के काम के बहाने गाड़ी में बिठाकर जडजा न ले जाकर सीधा उसे शिमला रोड पर किसी सुनसान जगह ले गया था, जहां वह पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने लगा।
बार-बार शराब पीने के लिए भी उकसाया गया. इस पर घबराई पीड़िता ने अपनी लाइव लोकेशन और मैसेज आदि अपने दोस्त को भेजे और अपनी मां के फोन का बहाना बनाकर अपने घर आ गई थी।
पीड़ित महिला ने बाद में पूरी बात अपने घरवालों को बताई, जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। सिरमौर बार एसोसिएशन नाहन आरोपी का केस लड़ने से पहले ही इंकार कर चुकी है।
वहीं संस्थान प्रबंधन की तरफ से भी आरोपी को निदेशक पद से निलंबित किया जा चुका है। महिला थाना में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को जांच में शामिल होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ था।
इसी बीच पुलिस द्वारा लुक आउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था। उधर, एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आरोपी मनोज राठी पुलिस जांच में शामिल हुए है।
पुलिस इस मामले में पहले से ही गहनता से जांच कर रही थी, लेकिन अब आरोपी से सीधे पूछताछ के बाद मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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