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ऊना में लाइसेंसी हथियार जमा करने की तिथि 28 नवंबर तक बढ़ाई , आदेश का उल्लंघन पर निलंबन

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जिला ऊना में दंडाधिकारी जतिन लाल ने लाइसेंसी हथियारधारकों के लिए जमा तिथि 28 नवंबर तक बढ़ाते हुए स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई निश्चित होगी। यह विस्तार उन व्यक्तियों के लिए राहत है जो पूर्व निर्धारित तारीख तक उपस्थित नहीं हो सके थे।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

समय सीमा बढ़ी, अब 28 नवंबर तक जमा होंगे हथियार
डीसी जतिन लाल ने बताया कि कुछ लाइसेंसधारकों के राज्य से बाहर होने के कारण निर्धारित अवधि में जमा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। इस स्थिति को देखते हुए दो दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

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उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन — कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा
डीसी ने स्पष्ट कर दिया कि तिथि पार होने पर हथियार लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे और आगे कोई नई तिथि नहीं दी जाएगी। जिला के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

इन श्रेणियों को आदेश से छूट

  • सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल
  • होमगार्ड एवं पुलिस कर्मचारी
  • राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्ड
  • कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी
    सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंसधारकों के मामले में पुलिस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर छूट प्रदान करेगी।

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