चुनाव आचार संहिता लगते ही 24 घंटे के भीतर हटानी होगी प्रचार सामग्री- गिरीश समरा
HNN/मंडी
सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सुंदरनगर गिरीश समरा की अध्यक्षता में सुंदरनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से गठित आदर्श चुनाव आचार संहिता कमेटी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम ने आदर्श चुनाव आचार संहिता कमेटी को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही सभी प्रकार की प्रचार सामग्री को सरकारी भवनों से 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे और निजी भवनों में लगी सभी प्रकार की प्रचार सामग्री को 72 घंटों के भीतर हटाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में सभी प्रकार के बैनर, होर्डिंग, नारा लेखन, दीवार लेखन इत्यादि शामिल रहेंगे। कहा कि सभी सरकारी विभाग अपने भवनों, वैबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप तथा अन्य सोशल मीडिया पर लगी विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री को निर्धारित समय के भीतर स्वयं हटाना सुनिश्चित बनाएंगे।
एसडीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही केवल उन्हीं विकास निर्माण कार्यों को अनुमति रहेगी जो पहले से ही चले होंगे। इसके अलावा कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा। साथ ही सभी विभागों को चल रहे विभिन्न विकास निर्माण संबंधी कार्यों की सूची भी तैयार रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों की अनुपालना करने का आवाहन किया और कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी की अनुमति पर ही राजनैतिक दल प्रचार सामग्री को प्रदर्शित करें।