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तीन हजार मीटर से ऊपर के सभी पर्वतीय दर्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध

Published ByPRIYANKA THAKUR Date Nov 10, 2021

HNN / कांगड़ा

जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डॉ.निपुण जिदंल ने कांगड़ा जिला में आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि हाल फिलहाल में लाहौल स्पिति तथा किन्नौर में ट्रैकरज़ के साथ पेश आई दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला में तीन हज़ार मीटर से ऊपर के सभी पर्वतीय दर्रों में आगामी आदेशों तक ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश आम जनता और ट्रैकरज़ की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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