जिला के 795 मतदाता डाक मतपत्र के जरिए करेंगे अपना मतदान
HNN/ लाहौल
मंडी संसदीय क्षेत्र उप चुनाव में चुनावी रैलियों का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत होगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार ने ये बात मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के संचालन से जुड़े सेक्टर अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इंडोर में अनुमत क्षमता का 30% या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो, निश्चित किया गया है। सभा में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या की गणना करने के लिए एक रजिस्टर भी बनाया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि बाह्य जनसभा में प्रमुख (स्टार) प्रचारकों के मामले में क्षमता का 50% (कोविड-19) के दिशानिर्देशों के अनुसार) या 1000 और अन्य सभी मामलों में क्षमता का 50% या 500 रहेगा। दोनों मामलों में अनुमत संख्या वही है, जो भी कम हो। संपूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी की जाएगी और पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मैदान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गणना का अनुवीक्षण किया जाएगा। घेराबंदी अथवा बाड़बंदी का खर्च अभ्यर्थी अथवा पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा।
रैलियों के लिए केवल वे ही मैदान प्रयोग में लाए जाएंगे जिनकी पूरी घेराबंदी या बाड़बंदी होगी। उन्होंने बताया कि प्रचार रहित अवधि मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति भी नहीं रहेगी। नुक्कड़ सभा में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जो स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन होगी।
उन्होंने कहा कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कोरोना संदिग्ध मतदाताओं के लिए मतदान करने के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था भी की गई है। डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिला के 795 मतदाताओं से फॉर्म 12-डी प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें मतदान के लिए डाक मतपत्र भेजे जाएंगे। उन्होंने ये निर्देश भी दिया कि जिले के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम अपने -अपने क्षेत्र में 4-4 मतदान केंद्रों का रैंडम निरीक्षण करके इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों और मतदान कर्मियों के लिए पूर्वाभ्यास शेडयूल के मुताबिक पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि पहला पूर्वाभ्यास 13 अक्टूबर को संपन्न किया जाएगा। उपायुक्त ने यह भी बताया कि काजा के लिए ईवीएम भेजने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जिला के 26 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा भी रहेगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के बाद संकलन का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
ऐसे में मतगणना कर्मियों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक के दौरान ईवीएम को तैयार करने, वीवीपैट और मतों की गणना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश भी जारी किए।
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