HNN/ धर्मशाला
‘पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम’ के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से ग्राम पंचायत कोहाला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मशाला विजय लक्ष्मी ने की। उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों को सभी कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पैसे की कमी और जानकारी के अभाव में कोई न्यास से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित बनाया जा रहा है तथा जरूरतमंद लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से सम्बन्धित सभी कानूनों की भी विस्तृत जानकारी दी और सभी से आग्रह किया कि इन जानकारियों को समाज व अपने आस-पड़ोस में सांझा करें।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्धन महिला किसी जाति से सम्बन्ध रखती हो, वह सादे कागज पर आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। इस अवसर पर अधिवक्ता बॉबी मराठा ने कन्या भ्रूण हत्या, मातृत्व लाभ अधिनियम, जननी सुरक्षा योजना, घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी।
अधिवक्ता नितिका शर्मा ने महिलाओं के मौलिक अधिकार अधिनियम, भरण-पोषण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। लीगल वालियंटर राधिका ने बताया कि वन स्टॉप सैंटर, सखी स्कीम द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं और महिलाओं की समस्याओं का हल किया जाता है।
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