Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
निर्माण कार्य के चलते जारी हुए आदेश, वैकल्पिक मार्ग तय किए गए
पंजावर-बाथड़ी रोड के किलोमीटर 09/00 से 18/00 तक के भाग पर वाहनों की आवाजाही 3 से 28 फरवरी तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।
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सीमेंट उपचारित लेयर बिछाने के लिए आदेश जारी
उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश सड़क मार्ग पर सीमेंट उपचारित लेयर बिछाने और निर्माण कार्य को त्वरित व सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इस दौरान किसी भी वाहन को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।
यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग तय
वाहनों के आवागमन को लेकर प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। यातायात को जैजों मोड़ से घालूवाल तक लिंक रोड और भदसाली से घालूवाल रोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के माध्यम से मोड़ा गया है।
यात्रियों को सूचित करने के लिए निर्देश
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनता को सड़क बंद होने की जानकारी देने के लिए सूचना बोर्ड लगाए। साथ ही, मार्ग परिवर्तन की जानकारी को भी सार्वजनिक किया जाए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो।
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