Himachalnow / बिलासपुर
यातायात के लिए तडौन-बरोटा और डंगार-बरोटा-लदरौर मार्ग निर्धारित
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 जून 2001 की अधिसूचना के तहत जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार डिवीजन घुमारवीं में तरघेल से चड़वान सड़क 5 मार्च 2025 तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी।
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सड़क मरम्मत कार्य के लिए आवाजाही बंद
यह निर्णय सड़क कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए लिया गया है। इस अवधि के दौरान संबंधित मार्ग से सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें
सड़क बंद होने के कारण यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है।
- तडौन से बरोटा सड़क
- डंगार-बरोटा-लदरौर सड़क (चड़वान की ओर से)
प्रशासन ने आमजन से की अपील
जिला प्रशासन ने लोगों से इस अवधि में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और सहयोग प्रदान करने की अपील की है ताकि सड़क कार्य को समय पर पूरा किया जा सके।
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