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10 से 21 मार्च तक डेरा बाबा बड़भाग सिंह में होली मेला, मालवाहक वाहनों में आने वालों पर होगी कार्यवाही

Published ByPRIYANKA THAKUR Date Feb 15, 2022

HNN / ऊना, वीरेंद्र बन्याल

डेरा बाबा बड़भाग सिंह में 10 से 21 मार्च तक चलने वाले होली मेला के प्रबंधों को लेकर खंड विकास कार्यालय अंब के समिति हॉल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की। बैठक में एडीसी ऊना को मेला अधिकारी तथा एसडीएम अंब को अतिरिक्त मेला अधिकारी, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मेला पुलिस अधिकारी व डीएसपी अंब को सहायक मेला पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान झंडे की रस्म 18 मार्च को होगी तथा प्रसाद 20 मार्च की मध्यरात्रि 2 बजे वितरित किया जाएगा।

डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि मेला क्षेत्र को दस सेक्टरों में बांटा गया है जिसमें सेक्टर 1 बाबा बडभाग सिंह मैड़ी, सेक्टर 2 गुरूद्वारा मंजी साहिब, सेक्टर 3 में हल्के वाहनों को पार्किंग स्थल मैड़ी, सेक्टर 4 में कुज्जा सर मैड़ी, सेक्टर 5 में चरण गंगा मैड़ी, सेक्टर 6 में भारी वाहनों का पार्किंग स्थल, सेक्टर 7 में नैहरी से ज्वार तक, सेक्टर 8 में नैहरी से नंदपुर बाया अंब, सेक्टर 9 अंब से गगरेट आशा देवी मंदिर व सेक्टर 10 में बेहड़ जस्वां से नलोह (चरण गंणा मैड़ी) शामिल है। कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस एवं होमगार्ड के लगभग 1600 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मेला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान 3 क्रेन तैनात रहेंगी, जिनमें से एक हाईवे पर और दो पार्किंग प्वाईंट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त अग्निशमन वाहन के अलावा अग्निशमन की छोटी गाड़ियां व दोपहिया वाहन भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में दुकान अतिक्रमण न करें, ताकि श्रद्धालुओं को आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। एडीसी ने कहा कि मेला आरंभ होने से पूर्व एसडीएम, डीएसपी व तहसीलदार मैड़ी स्थित सभी धार्मिक स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं व धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।एडीसी ने कहा कि ट्रकों, ट्रैक्टर-ट्रॉली व ट्रालों में सवारियों ढोने पर प्रतिबंध रहेगा।

ऐसा करने वाले वाहन मालिकों पर हिमाचल प्रवेश द्वार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एडीसी ने बताया कि मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मेला क्षेत्र में प्लास्टिक व पॉलीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग को पेयजल और विद्युत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग द्वारा जल स्रोतों की क्लोरिनेशन के साथ-साथ चिन्हित स्रोतों से ही जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

मेला क्षेत्र में चार एलोपैथिक व 2 आयुर्वेदिक मैडिकल पोस्ट खोली जाएंगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में मरीजों को ले जाने के लिए एक एंबुलैंस नैहरी और एक मैड़ी में उपलब्ध रहेगी।एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाइडलाइंस की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

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