HNN / शिमला
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासु ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की तथा जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन में 3047 दृष्टिबाधित मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान के दौरान सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में 2718 दृष्टिबाधित मतदाता चिन्हित किए गए हैं।
इनमें भरमौर निर्वाचन क्षेत्र में 88, लाहौल-स्पीति में 78, मनाली में 74, कुल्लू में 140, बंजार में 128, आनी में 183, करसोग में 287, सुंदरनगर में 84, नाचन में 157, सिराज में 313, द्रंग में 80, जोगिंदरनगर में 127, मंडी में 194, बल्ह में 199, सरकाघाट में 160, रामपुर में 286 तथा किन्नौर निर्वाचन क्षेत्र में 140 मतदाता शामिल हैं। तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों के लिए 329 दृष्टिबाधित मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनमें अर्की विधानसभा क्षेत्र में 125, जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 129 तथा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 75 दृष्टिबाधित मतदाता शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ ब्रेल साइनेज (पहचान सूचक) फीचर जोड़ा गया है। इस सुविधा के उपलब्ध हो जाने से ब्रेल लिपि का प्रयोग करने वाले ऐसे दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की सहायता के स्वयं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में ब्रेल लिपि में अंकित बैलेट पेपर शीट भी उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उप-निर्वाचन के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक से बने पदार्थों के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिसमें पोस्टर, बैनर सहित एकल प्रयोग में आने वाले अन्य प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि शामिल हैं। इसके लिए भी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।