HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दो आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। ये दोनों कर्मचारी शिमला में तैनात थे और उन्हें नालागढ़ स्थानांतरित किया गया था। सरकारी स्थानांतरण नीति के अनुसार, एक जगह पर तीन साल की तैनाती के बाद ही तबादला किया जा सकता है, लेकिन इन कर्मचारियों का तबादला महज ढाई साल में किया गया ।
आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति फरवरी 2022 में हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी ।
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इसी बीच, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में एसडीएम रोहड़ू के तबादले पर भी रोक लगा दी है, जो मात्र एक माह बाद किया गया था ।
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