Himachalnow / मंडी
मार्च 2025 तक पद पर बनी रहेंगी
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की प्रति-कुलपति प्रोफेसर अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। कोर्ट के आदेशानुसार, अनुपमा सिंह अब मार्च 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी। यह मामला सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुआ, जब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने यूनिवर्सिटी का दायरा सीमित करने और उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारियों को हटाने के आदेश जारी किए थे।
सरकार ने अप्रैल 2023 में आदेश दिया था कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में तैनात उप-कुलपति और प्रति-कुलपति को उनके पदों से हटाकर शिमला बुला लिया जाए। इन आदेशों के खिलाफ, प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने जून 2023 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेशों पर रोक लगाते हुए उनकी छुट्टियों को रद्द करने के निर्णय को स्थगित कर दिया। इसके बाद, एचपीयू की ओर से चार बार स्टे हटाने और छुट्टियां रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दायर की गई, लेकिन हर बार कोर्ट ने इन सभी प्रयासों को खारिज कर दिया।
वहीँ प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है । उन्होंने जोर देकर कहा कि माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश जारी कर यह सुनिश्चित किया है कि उनकी नियुक्ति वैध है और वह अपने पद पर कार्यरत रहेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल के आदेशों के तहत तीन वर्षों के लिए हुई थी और इसे एचपीयू की कार्यकारी परिषद द्वारा खारिज करना अनुचित था। 12 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अब कोई नई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी और अंतिम सुनवाई मार्च 2025 में ही होगी। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया।