लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले में देशराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

शिमला

पूर्व निदेशक देशराज को नहीं मिली राहत, गंभीर आरोपों के चलते जमानत याचिका पर लगी रोक

अदालत ने सुनवाई के बाद सुनाया फैसला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए विमल नेगी मौत मामले में निलंबित निदेशक देशराज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई 24 मार्च को पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

एफआईआर को बताया गलत, याचिकाकर्ता ने मांगी थी सुरक्षा
देशराज की ओर से अदालत में यह दावा किया गया कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत है और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। इसी आधार पर उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। हालांकि, अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका को अस्वीकार कर दिया।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
विमल नेगी की संदिग्ध मौत को लेकर उनके परिजनों ने देशराज सहित अन्य उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इन अधिकारियों ने विमल पर गलत कार्य करने का दबाव डाला और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। परिजनों का यह भी आरोप है कि इन्हीं कारणों से विमल नेगी की जान गई।

जांच में कई अधिकारी रडार पर
मामले की जांच के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें देशराज और हरीकेश मीणा प्रमुख हैं। जांच एजेंसियां इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही हैं और अदालत के इस फैसले से मामले की कानूनी प्रक्रिया को बल मिला है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]