HNN/ चंबा
जिला स्तरीय कोविड- निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त चंबा ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों को भी राजनीतिक समारोह के आयोजन के लिए भी जिला कोविड- निगरानी समिति से अनुमति लेनी होगी। शादी, मुंडन व धाम के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से परमिशन के उपरांत ही मानक संचालन प्रक्रिया की कड़ाई से पालना सुनिश्चित बनाने के उपरांत ही आयोजन कर सकेंगे। उल्लंघन के सूरत में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने जिला के तीसा, सलूणी, भटियात, चंबा व भरमौर उपमंडल के एसडीएम व खंड चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति का एन आई सी के सभागार कक्ष से वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। उपायुक्त ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर बल देने के लिए खंड विकास अधिकारी पंचायत स्तर पर गठित टास्क फोर्स समिति के साथ समन्वय स्थापित कर मिशन मोड पर लोगों को वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए 50 प्रतिशत रैपिड एंटीजन टेस्ट व 50 प्रतिशत आरटीपीसीआर से प्रदेश उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के मुताबिक सुनिश्चित बनाएं ताकि जिला में बढ़ रहे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके।
उपायुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिला में कोविड की स्थिति बेहतरीन नहीं हो पा रही है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शादी व अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन से संक्रमण फिर से फैल रहा है। उपायुक्त ने फ्लाइंग स्क्वायड समितियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि आयोजनों में प्रभावी निगरानी के लिए पुलिस बल के साथ औचक निरीक्षण के माध्यम से भी कार्रवाई अमल में लाए। होम आइसोलेशन में रह रहे लोग सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हुए पाए गए तो उन्हें तुरंत डीसीसीसी में भर्ती करें और उनके विरुद्ध भी मामले दर्ज किए जाएं।
बिना मास्क पाए जाने पर चालान किए जाएं। दूरदराज के क्षेत्रों में भी छोटे दुकानदारों के पास उल्लंघन के मामले आ रहे हैं उनके किसी भी सूरत में चालान व सेंपलिंग भी सुनिश्चित बनाई जाए। उपायुक्त ने यह भी निर्देश जारी किए की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में, बाहरी क्षेत्र से आने वाले कामगारों को भी 1 सप्ताह तक आइसोलेशन में रखा जाए उनकी टेस्टिंग व टीकाकरण की सुनिश्चितता के उपरांत ही उन्हें काम पर जाने की अनुमति दी जाए।