एडिशनल गुड्स टैक्स में शामिल होने के बाद सरकार को लगभग 10 से 18 करोड़ का मिलेगा राजस्व
HNN/ नाहन
हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने प्रदेश के 400 डीलर को एडिशनल गुड्स टैक्स को लेकर नोटिस जारी कर दिए हैं। यह नोटिस लैड, एल्युमिनियम तथा प्लास्टिक दाना बनाने वाले अथवा बेचने वाले डीलर को दिए गए हैं। यहां बताना यह जरूरी है कि प्रदेश में एल्यूमीनियम, लैड तथा प्लास्टिक दाना पर एडिशनल गुड्स टैक्स को लेकर छूट दी गई थी।
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इस छूट को लेकर अन्य उद्योग पतियों को यह आपत्ति थी कि जब उनके उत्पादों पर एडिशनल को टैक्स लगाया गया है तो इन उद्योगों पर क्यों नहीं। प्रदेश में आयरन स्टील मार्बल ग्रेनाइट सहित करीब 10 ऐसे उत्पाद थे जिन पर एडिशनल गुड्स टैक्स देना पड़ता था। अब सरकार के द्वारा 19 अप्रैल 2023 को लागू किए गए एडिशनल गुड्स टैक्स के बाद तीन वस्तुओं पर यह टैक्स लगा दिया गया है।
एडिशनल गुड्स टेक्स्ट उसे कहा जाता है जिसके तहत संबंधित राज्य का सड़क परिवहन इस्तेमाल किए जाने पर टैक्स देना होता है। राज्य सरकार के द्वारा अल्युमिनियम, लैड तथा प्लास्टिक दाना पर एजीटी के लिए छूट दी गई थी। मगर अब इन तीनों वस्तुओं पर 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से एडिशनल गुड्स टैक्स देना होगा। विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना 19 अप्रैल को ही जारी कर दी गई थी।
बावजूद इसके जब इक्का-दुक्का डीलर को छोड़कर किसी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन विभाग के पास नहीं करवाया तो विभाग ने इस पर नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। जिसके लिए प्रत्येक जिला के सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
प्रदेश में सिरमौर, बद्दी, ऊना, किन्नौर शिमला, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, नूरपुर, कुल्लू, हमीरपुर के ईटीओ द्वारा करीब 400 के लगभग डीलर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। अब यदि नोटिस जारी किया जाने के बाद भी इन वस्तुओं से जुड़े कारोबारी डीलर यदि अपना नामांकन करवाकर टैक्स जमा नहीं करवाते तो उसके बाद जुर्माने के साथ विभाग कड़ी कार्यवाही भी कर सकता है।
अब यदि बात की जाए सरकार को मिलने वाले राज्य सबकी तो इसका अनुमान करीब 10 से 18 करोड़ के बीच निकाला गया है। उधर राज्य कर एवं आबकारी विभाग आयुक्त यूनुस खान ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि एजीटी को लेकर एक्साइज जिला के एटीसी के द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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