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मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर बच्चों को इतने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

Published ByPRIYANKA THAKUR Date Jan 31, 2023

HNN / ऊना, वीरेंद्र बन्याल

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण देने तथा फीस प्रतिपूर्ति हेतु जागरूक करने के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला के समस्त निजी पाठशालाएं आरक्षित वर्गों के बच्चों के दाखिले हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना सुनिश्चित करें।

यह जानकारी उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने दी। उन्होंने बताया कि सभी निजी स्कूल वर्ष 2023-24 में होने वाले दाखिले हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यमों से जागरूक करें ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गाें के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के सूचना पट्ट पर अंकित करने के साथ-साथ प्रोस्पेक्टस में आरक्षण का विवरण मुद्रित करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।

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