एडीजे पांवटा साहिब की कोर्ट ने सुनाया फैसला लगाया ₹60000 का जुर्माना भी
HNN News नाहन पांवटा साहिब
सिरमौर के पोंटा साहिब में 14 मार्च 2016 को हुई महिला की हत्या में मुख्य अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास जबकि मामले में लिप्त दूसरे आरोपी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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यह सजा माननीय एडिशनल जिला सत्र न्यायाधीश पोंटा साहिब के द्वारा सुनाई गई है। माननीय न्यायाधीश के द्वारा सुनाई गई सजा में आजीवन कारावास के साथ ₹60000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि 3 वर्ष के कारावास वाले आरोपी को ₹10000 का अर्थदंड लगाया गया है।
इस बाबत जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला न्याय वादी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मामला वर्ष 2016 का है। 14 मार्च को पांवटा साहिब थाना में एक महिला का शव यमुना अंचल गली के खेत में मिला था।
इस ब्लाइंड मिस्त्री की तफ्तीश इंस्पेक्टर लाइक राम तथा सब इंस्पेक्टर दौलत राम की टीम ने संयुक्त रूप से की थी। महिला की हत्या को लेकर साक्ष्यों के आधार पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।
24 गवाहों के दर्ज हुए बयान और सबूतों के आधार पर हुई दोष सिद्धि में माननीय अदालत के द्वारा सजा सुना दी गई। हत्या के मुख्य आरोपी किशोर क्षेत्री पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र निवासी केंट नाहन तथा दूसरा आरोपी जावेद पुत्र खुर्शीद निवासी वार्ड नंबर 10 देवी नगर पांवटा साहिब के रहने वाले है। जिला न्याय वादी ने बताया कि जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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