नाहन (सिरमौर)।
नगर पालिका नाहन के आगामी चुनावों की तैयारी के मद्देनज़र सोमवार को नगर पालिका कार्यालय, टाउन हॉल नाहन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.ओ.) (सी) नाहन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, नगर परिषद के पार्षद, विभागीय अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मतदाता सूची के अद्यतन, संशोधन और प्रकाशन की प्रक्रिया पर चर्चा करना था।
17 अक्टूबर तक कर सकेंगे दावे और आपत्तियां
एसडीएम राजीव संख्यान ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 6 अक्टूबर 2025 को किया गया है। नाम जोड़ने, हटाने या शुद्धिकरण से संबंधित दावे और आपत्तियां 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक स्वीकार की जाएंगी। रिवाइजिंग अथॉरिटी तहसीलदार नाहन इन सभी मामलों का निपटारा 27 अक्टूबर तक करेगी।
उन्होंने कहा कि रिवाइजिंग अथॉरिटी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति 3 नवंबर तक अपीलीय अथॉरिटी (एसडीएम नाहन) के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है, जिसका निपटारा 10 नवंबर तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 13 नवंबर 2025 या उससे पहले प्रकाशित कर दी जाएगी।
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मतदाता सूची जांचने की अपील
एसडीएम ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय या नगर परिषद कार्यालय नाहन में जाकर अपनी प्रविष्टियां जांच लें। यदि किसी का नाम छूट गया है या त्रुटिपूर्ण है, तो वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी अपना नाम शामिल कराने के पात्र हैं। नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-04, नाम हटाने के लिए प्रपत्र-05 और शुद्धिकरण के लिए प्रपत्र-06 का उपयोग किया जाएगा। ये फॉर्म 8 अक्टूबर से नगर परिषद कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
17 अक्टूबर के बाद नहीं होगा कोई आवेदन स्वीकार
एसडीएम राजीव संख्यान ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि 17 अक्टूबर के बाद नाम हटाने या सुधार से संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे समयसीमा का पालन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
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