इन नशे के सामान को स्टॉक में रखने वाले पर भी होगी कार्यवाही- स्वास्थ्य सचिव
HNN/ नाहन
प्रदेश को नशा मुक्त और कैंसर मुक्त बनाने को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के बाद जर्दा, खैनी, तंबाकू की पत्ती आदि बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यही नहीं यदि कोई दुकानदार अथवा होलसेलर इसका स्टॉक करता है या बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी हिमाचल प्रदेश फूड सेफ्टी आयुक्त तथा सचिव स्वास्थ्य की ओर से जारी एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि यह तंबाकू युक्त सामान स्वास्थ्य के लिए अत्याधिक हानिकारक है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
उन्होंने यह भी कहा कि इससे कैंसर जैसी घातक जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं। जारी एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि तंबाकू से बनाए जाने वाले इन प्रोडक्ट में खतरनाक रसायन भी होते हैं जो कि शरीर के कई आर्गन को डैमेज करते हैं। राज्य सरकार की स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त एम सुधा देवी ने नियम 2.3 के अधिनियम की धारा 30 तथा इसकी उप धारा दो के खंड (क) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए पान, मसाला, गुटखा, जर्दा आदि के निर्माण बिक्री अथवा स्टोर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
उधर, राज्य जनवादी महिला समिति के पूर्व अध्यक्ष संतोष कपूर, प्रख्यात शिक्षाविद समाज सुधारक एम फिल्मकार संजीव अत्री आदि सहित कई बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया गया है। यही नहीं इन जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा स्कूलों और कॉलेजों के पास तंबाकू तथा उससे बने उत्पाद बेचने पर भी कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





