HNN / कांगड़ा
जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां के तहत हटवास में पत्नी की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 30,000 का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2017 को प्रवीण लता कुछ लोगों को रास्ते में बेहोश मिली थी। इसके बाद वह लोग महिला को अस्पताल ले आए। महिला दो महीने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही। लेकिन 6 नवंबर को महिला ने दम तोड़ दिया।
इसके बाद मृतिका की बहन ने आरोपी अजय कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। मायके वालों ने बताया कि उनका दामाद उनकी बेटी से मारपीट करता था। 8 अगस्त को अजय ने उनकी बेटी पर कुल्हाड़ी से वार किया और वह कोमा में चली गई। इतना ही नही पुलिस को घटनास्थल पर दो खाली बोतल शराब की मिली, जिनमें से एक टूटी हुई थी व एक पत्थर मिला, जिससे पीड़िता पर वार किया था।
पुलिस ने मायके वालो की शिकायत पर जब मामले की जांच पड़ताल की और आरोपी पति पर हत्या का मामला दर्ज किया। साढे 4 वर्ष बाद महिला को इंसाफ मिला और कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।