3 दोषियों को 5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना
हिमाचल नाऊ न्यूज़ नाहन
जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की अदालत ने हत्या का प्रयास और मारपीट के मामले में 7 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें से 3 दोषियों को 5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 4 अन्य दोषियों को 6-6 महीने की सजा और 1-1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि अदालत ने दोषी जमील अहमद, बकिल मोहम्मद और मुबारक अली को आईपीसी की धारा 307 में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा, धारा 325 में 6 महीने और 1,000 रुपये का जुर्माना, जबकि धारा 341 में 1 महीने की सजा सुनाई गई है।इसी तरह, दोषी सधाम हुसैन, खालिद हुसैन, सकिल अहमद और अला बक्शी को आईपीसी की धारा 325, 323 के तहत 6-6 महीने की सजा और 1-1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
साथ ही, धारा 341 के तहत भी इन चारों दोषियों को 1 महीने की सजा सुनाई गई है।अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता शराफत अली ने दोषियों के खिलाफ 18 नवंबर 2015 को मारपीट करने का केस पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज करवाया था।
इसकी तफ्तीश तत्कालीन एएसआई देवी सिंह प्रभारी माजरा पुलिस ने की थी। अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अदालत ने सातों दोषियों को सजा सुनाई।
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