HNN/ शिमला
नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला ने सुनाई है।
बता दें कि 22 मार्च 2017 काे नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला ठियोग थाना में दर्ज किया गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 डी पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों मुनीश (29) निवासी ठियोग और कृष्ण कुमार (30) निवासी सरकाघाट को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला ने दोनों को 20 साल की सजा और 20,000 जुर्माना की सजा सुनाई।