HNN/ काँगड़ा
नशा तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को एक लाख का जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी किए हैं। आरोपी कर्ण सिंह निवासी गांव राजा का बाग तहसील व थाना नूरपुर जिला कांगड़ा को यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी के अनुसार, कर्ण सिंह को 27 जुलाई, 2014 को पुलिस ने राजा का बाग की तरफ से आई कार में नशीले पदार्थ सहित पकड़ा था। इस मामले में 12 गवाहों को पेश किया गया। पुलिस की ओर से जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी कर्ण सिंह को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।