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नगर निगम बनने के बाद नहीं लगाया गया कोई नया कर – नगर निगम आयुक्त

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 28 फ़रवरी 2025 at 7:04 pm

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Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल

नगर निगम ऊना में संपत्ति कर को लेकर फैली भ्रांतियों पर प्रशासन ने दी सफाई

करदाताओं को 10 से 15 प्रतिशत छूट का प्रावधान

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ऊना। नगर निगम बनने के बाद गृह कर और संपत्ति कर को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और भ्रामक खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें लेकर नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने स्थिति स्पष्ट की है। शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कोई नया कर लागू नहीं किया गया है। केवल पूर्व नगर परिषद ऊना में पहले से लागू संपत्ति कर की दरों के अनुसार ही कर वसूली की जा रही है।

कर भुगतान पर मिलेगी छूट

आयुक्त ने जानकारी दी कि नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 से 15 मार्च के बीच कर भुगतान करने वाले करदाताओं को 10 से 15 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया है।

उन्होंने बताया कि पूर्व नगर परिषद ऊना द्वारा संपत्ति कर की दरें पहले ही निर्धारित कर दी गई थीं और वर्तमान में वही दरें लागू हैं। ये दरें वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थीं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें।

ड्रोन सर्वे के माध्यम से घरों की मैपिंग

आयुक्त ने बताया कि ऊना शहर में ड्रोन सर्वे के माध्यम से प्रत्येक घर की मैपिंग की गई है। इस प्रक्रिया में नागरिकों से उनकी जमीन और मकानों की पूरी जानकारी ली गई, जिसके आधार पर गृह कर के बिल जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कर केवल पूर्व नगर परिषद क्षेत्र पर पहले से ही लागू थे और नए नगर निगम क्षेत्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विकास कार्यों पर नहीं पड़ेगा असर

आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि पूर्व नगर परिषद क्षेत्र के साथ लगती 13 पंचायतें पूरी तरह से और 1 पंचायत आंशिक रूप से नगर निगम में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन पंचायतों में कन्वर्जेंस और मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों की फंडिंग और भुगतान में कोई बाधा नहीं आएगी। पूर्व में स्वीकृत सभी विकास कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे, हालांकि नई परियोजनाओं की मंजूरी फिलहाल नहीं दी जाएगी।

जन्म, विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दोनों विकल्प उपलब्ध

आयुक्त ने जानकारी दी कि नागरिकों के पास शादी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दो विकल्प मौजूद हैं। वे इन्हें पूर्व की भांति संबंधित पंचायतों से भी प्राप्त कर सकते हैं और नगर निगम से भी जारी करवा सकते हैं।

संपत्तियों की इन्वेंट्री तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

इसके अलावा, पंचायत सचिवों को अपने क्षेत्रों में स्थित चल और अचल संपत्तियों की इन्वेंट्री तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह इन्वेंट्री उपायुक्त के माध्यम से नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी, जिसका कार्य शुरू किया जा चुका है।

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