Himachalnow / काला आम
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धार्मिक आस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लागू किए विशेष प्रतिबंध
मेले के दौरान हथियारों और विस्फोटकों पर पूर्ण रोक
नाहन, 24 मार्च — जिला दण्डाधिकारी सिरमौर एल.आर. वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 30 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक चलने वाले श्री महामाया बाला सुंदरी चैत्र नवरात्र मेला, त्रिलोकपुर के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री को लाना-ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
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मंदिर में नारियल चढ़ाने और शराब सेवन पर रोक
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मेला अवधि के दौरान कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएगा। साथ ही मेला क्षेत्र में शराब का सेवन या शराब लेकर प्रवेश करना गैरकानूनी माना जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तूड़ी व भूसा लदे वाहनों पर टाइम-सीमित प्रतिबंध
कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश दिए गए हैं कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले तूड़ी या भूसे से लदे ट्रक और ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। यह प्रतिबंध 30 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा।
मांस और मछली की बिक्री पर सख्त निर्देश
धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश में कहा गया है कि मेले के दौरान पूरे त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। कालाअंब से त्रिलोकपुर मार्ग के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रय केवल दुकान के अंदर पर्दे में ही करने की अनुमति होगी, ताकि श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।
कानून उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
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