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चरस रखने के आरोपी को एक साल दस महीने के कारावास की सजा

SAPNA THAKUR | 12 अप्रैल 2022 at 12:24 pm

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HNN/ शिमला

चरस रखने के आरोपी को एक साल दस महीने के कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी को यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने सुनाई है।

मामले के संबंध में जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पुलिस थाना ननखड़ी के तहत आने वाली कराली सड़क पर 3 अगस्त 2018 को प्रेमराज (35) निवासी गांव जरेट, डाकघर एवं तहसील ननखड़ी, जिला शिमला ननखड़ी के कब्जे से 107 ग्राम चरस बरामद की गई थी।

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जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ननखड़ी थाना में मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद इस संबंध में अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोषी प्रेमराज को चरस रखने का दोषी पाया।

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