भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत कामगारों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। निर्धारित तिथि तक आधार सत्यापन पूरा न होने पर योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है।
चंबा
ई-केवाईसी कराना हुआ जरूरी
जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत सभी कामगारों को ई-केवाईसी (आधार सत्यापन) कराना आवश्यक है। यह प्रक्रिया बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए अनिवार्य की गई है।
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28 फरवरी अंतिम तिथि
उन्होंने जानकारी दी कि सभी पंजीकृत कामगार आगामी 28 फरवरी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य पूर्ण करवा लें। निर्धारित समय सीमा के बाद सत्यापन न होने पर योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है।
योजनाओं की पात्रता से जुड़ा सत्यापन
यह प्रक्रिया बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्रता बनाए रखने के लिए लागू की गई है। समय पर ई-केवाईसी पूरा करने से लाभार्थियों को भविष्य में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कामगारों से समय पर कार्रवाई की अपील
जिला कार्यालय ने सभी पंजीकृत कामगारों से अपील की है कि वे समय रहते अपना आधार सत्यापन करवा लें, ताकि योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
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