चंबा जिले में मानसून की गंभीर स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिले के सभी आपातकालीन ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं और उन्हें मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है।
चंबा
जन सुरक्षा के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला
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भूस्खलन और बाढ़ की आशंका, आदेश तुरंत प्रभावी
मानसून के दौरान संभावित आपात स्थितियों जैसे भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य समय पर प्रतिक्रिया, प्रभावी समन्वय और जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
आपातकालीन कर्तव्यों पर तैनात सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
जिले में कार्यरत उन सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं जो आपात सेवाओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही, वर्तमान में छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों को भी तत्काल वापस बुलाया जाएगा।
मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश, निगरानी होगी सख्त
प्रत्येक अधिकारी को अपने मुख्यालय में उपलब्ध रहना अनिवार्य किया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि वे कर्मचारियों की उपस्थिति की कड़ी निगरानी रखें और अनुपालन सुनिश्चित करें।
आदेश जिले भर में तत्काल प्रभाव से लागू
यह आदेश 21 जुलाई 2025 से पूरे चंबा जिले में प्रभावी हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम मानसून के दौरान जनसुरक्षा और प्रशासनिक तत्परता के लिए उठाया गया है।
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