HNN / चंबा
हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते जहां प्रदेश सरकार अलर्ट है तो वहीं जिला चंबा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब रात 8:00 बजे के बाद यदि बाजार और रोड साइड पर रेहडी-फडी लगाई हुई दिखी तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इतना ही नहीं रात 10:00 बजे के बाद ना तो मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे न ही ढाबे। यदि उसके बावजूद भी कोई इन आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भादंसं की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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