लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को 15 फरवरी तक ई-केवाईसी अनिवार्य, सत्यापन न होने पर पेंशन रुकेगी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 4 फ़रवरी 2026 at 6:37 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने वालों की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

पेंशन वितरण को पारदर्शी बनाने की पहल

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सीधे खातों में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन ई-केवाईसी सत्यापन लागू किया है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग की ओर से मोबाइल ऐप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

अभी तक सत्यापन न कराने वालों के लिए चेतावनी

जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर सत्यापन सुनिश्चित करने की अपील की है।

निर्धारित तिथि के बाद हो सकती है स्थायी रोक

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि तय समय तक ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को योजना से अपात्र माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में पेंशन स्थायी रूप से बंद किए जाने की संभावना भी रहेगी।

सहायता के लिए विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें

यदि किसी लाभार्थी का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो वह संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। ई-केवाईसी से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिला व तहसील स्तर के अधिकारियों के अलावा बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी सहायता ली जा सकती है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]