कुल्लू की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को 13-13 साल के कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में फरार आरोपी की तलाश जारी है, जबकि एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है।
कुल्लू
अदालत का फैसला और सजा
विशेष न्यायाधीश–I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी कुलदीप सिंह निवासी हमीरपुर और केवल राज निवासी मंडी को दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 20(बी)(ii)(C), 25 और 29 के तहत 13-13 साल का कठोर कारावास और प्रत्येक धारा में ₹1,30,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 2-2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं समानांतर रूप से चलेंगी। अदालत ने अपराध में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी जब्त करने के आदेश दिए।
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मामले की पृष्ठभूमि
25 सितंबर 2020 को पुलिस पोस्ट जरी के एएसआई पुष्प देव के नेतृत्व में पुलिस दल ने शारनी में नाकाबंदी के दौरान एक ऑल्टो कार (HP01H-2014) को रोका। कार चला रहा था आरोपी कुलदीप सिंह और उसमें केवल राज सवार था। तलाशी में 3.510 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इस पर थाना सदर कुल्लू में एफआईआर संख्या 284/2020 दर्ज की गई और जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया गया।
अन्य आरोपियों की स्थिति
मामले में एक आरोपी सोभा राम उर्फ राज बहादुर, निवासी ब्रह्म गंगा, मणिकरण, फरार है और अदालत द्वारा घोषित अपराधी है। एक अन्य आरोपी अमिश कुमार उर्फ जोली, निवासी हमीरपुर, को अदालत ने बरी कर दिया है। मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों को न्यायालय में पेश किया।
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