लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

ऊना में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, बंगाणा-टाहलीवाल-अंब में 5 एफआईआर दर्ज

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

खानन गतिविधियों पर कड़ा प्रहार, टिप्परों पर कड़ी कार्रवाई और समयबद्ध ढुलाई नियम लागू किए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने खनन व शराब नियंत्रण पर सख्त अभियान शुरू किया है।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने ऊना जिला में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं के तहत जिला पुलिस ने खनन सामग्री ले जाने वाले टिप्परों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कड़ा प्रहार किया है। पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव ने आज मंगलवार को प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि शाम 5 बजे के बाद टिप्परों के जरिए खनन सामग्री की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर जिले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें 2 एफआईआर बंगाणा क्षेत्र में दर्ज हुईं जिनमें 9 टिप्पर जब्त किए गए। वहीं टाहलीवाल क्षेत्र में 2 तथा अंब क्षेत्र में 1 एफआईआर दर्ज की गई है।

अमित यादव ने कहा कि शाम 5 बजे से क्रशर एरिया से जिला सीमा तक टिप्परों की आवाजाही पूर्णतः बंद है। पंजाब की ओर से आने वाले एक्सटेंडेड बॉडी टिप्परों पर भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत हाल ही में तीन एक्सटेंडेड बॉडी टिप्परों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि खनन सामग्री ढुलाई के लिए निर्धारित कॉरिडोर तय किए गए हैं और पुलिस इन मार्गों पर भी लगातार कड़ी निगरानी रख रही है। इसके साथ ही, टिप्पर संचालकों को निर्देश दिए कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज़ पूर्ण रखें तथा नम्बर प्लेट स्पष्ट एवं मानक के अनुरूप हो। किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

शराब बिक्री समय निर्धारण और नियंत्रण
उन्होंने बताया कि जिला ऊना में शराब बिक्री के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित है। बार, पब, होटल और शराब ठेके निर्धारित समय के भीतर ही बिक्री सुनिश्चित करें। समय के बाद शराब वितरण के मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 100 से अधिक लीकर वेंड हैं, जिनमें से केवल कुछ को ही अहाता संचालन की अनुमति है। एसपी ने स्पष्ट किया कि जिन विक्रेताओं के पास अहाता संचालन की अनुमति नहीं है, वे तुरंत अहाता बंद करें, अन्यथा लिकर वेंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अवैध गतिविधियों की शिकायतों का स्वागत
एसपी ने आम जनता से अपील की कि यदि अवैध खनन या शराब संबंधी गतिविधियों की सूचना मिलती है तो वे पुलिस को अवश्य सूचित करें। नागरिक ऐसी जानकारी उनके निजी मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट या व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

हथियार जमा करवाने के निर्देश
जिले के सभी लाईसेंसधारियों को 26 नवम्बर यानि बुधवार तक अपने हथियार जमा करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सत्यापन उपरांत ही आवश्यक लाइसेंस धारकों को पुनः अनुमति प्रदान की जाएगी। एसपी अमित यादव ने स्पष्ट कहा कि जिला में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन हर हाल में शांति, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर मार्ग पर प्रतिबंध
डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर सड़क तक भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित किया है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय ऊना शहर में बढ़ते जाम और आम जनता की परेशानी को मध्यनज़र रखते हुए लिया है। टिप्परों की आवाजाही को इस पूरे मार्ग पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। व्यवसायिक भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बंद की गई है। प्रतिबंध अवधि में वाहन झलेड़ा-डीसी चौक-संतोषगढ़-अजौली मोड़ मार्ग का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही, लोडिंग-अनलोडिंग पर भी सुबह 8 से रात 9 बजे तक रोक रहेगी।

खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक, वाहनों की आवाजाही बंद
जिला प्रशासन ने खनन संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण बैन लगा दिया है। वैध खनन के लिए भी समय और कॉरिडोर तय कर दिए गए हैं। जिले में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इसी अवधि में खनन से जुड़े वाहनों और सामग्री के परिवहन पर भी सख्त रोक लगाई गई है। वैध खनन लीज धारकों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खनन कार्य की अनुमति रहेगी, लेकिन खनन सामग्री ढुलाई के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी।

ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर चिन्हित
उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर सामग्री ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर भी चिन्हित किए गए हैं। सभी लीजधारकों को निर्धारित समय और निर्धारित मार्ग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन रूट पर निगरानी के लिए चेकपोस्ट बनाई गई हैं। इनमें ऊना से नंगल वाया मैहतपुर, टाहलीवाल से गढ़शंकर( भंगला रोड़ वाया बाथड़ी), दुलैहड़ से गढ़शंकर वाया गोंदपुर जयचंद, जननी से माहलपुर वाया जननी खड्ड, घालूवाल से होशियारपुर वाया पंडोगा, गगरेट से होशियारपुर वाया आशा देवी बैरियर, वीरभद्र चैक से नंगल वाया सैजोवाल बैरियर, अजौली से पंजाब की ओर और दौलतपुर से तलवाड़ा वाया मरबाड़ी कॉरिडोर तय किया गया है।

इसके साथ ही, आज स्टोन क्रशर एसोसिएशन ऊना ने अवैध खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन के कड़े फैसलों के अनुपालन में अपनी तत्परता प्रदर्शित की है। एसोसिएशन ने कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही संबंधी नई नियमावली से उन्हें कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। गैर-कानूनी गतिविधियों पर हर तरह की सख्ती को वे स्वीकार करते हैं। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि जिले के व्यापक हित, सुव्यवस्थित व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे प्रशासन के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि, एसोसिएशन ने डीसी और एसपी से मिलकर कुछ स्थानों पर वाहनों की आवाजाही के रूट में संशोधन का निवेदन भी किया है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]