लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र भरते हुए सभी दिशा-निर्देशों का करें पालन

Published BySAPNA THAKUR Date Oct 1, 2021

HNN/ सोलन

सोलन जिला के 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 30 अक्तूबर, 2021 को आयोजित होने वाले उप निर्वाचन के सम्बन्ध में यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने की। कृतिका कुलहरी ने कहा कि 50-अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना प्रथम अक्तूबर, 2021 को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 08 अक्तूबर, 2021 निर्धारित की गई है। 11 अक्तबूर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापिस लेने की अन्तिम तिथि 13 अक्तूबर, 2021 निर्धारित की गई है।

मतदान 30 अक्तूबर, 2021 को होगा तथा मतणगना 02 नवम्बर, 2021 होगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 05 नवम्बर, 2021 तक पूर्ण कर ली जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र भरते हुए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्रों में किसी भी काॅलम को अधूरा ना छोड़े तथा नामांकन भरने के लिए समयावधि का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में नामांकन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1000 से कम मतदाताओं द्वारा मतदान करने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 154 मतदान केन्द्रों के लिए 04 सैक्टर मैजिस्ट्रेट तथा 12 सैक्टर आफिसर तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए इलैक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपेट की प्रथम स्तरीय जांच पूरी कर ली गई है। 318 बैलेट यूनिट, 315 कन्ट्रोल यूनिट तथा 310 वीवीपैट की जांच राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 पाॅजिटिव मतदाता यदि चाहें तो वे डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकते हैं।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करें। मतदाता सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के साथ-साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की) सहित बूथ स्तर के अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों के व्यय का अनुश्रवण करने के लिए व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार उम्मीदवार निर्धारित निर्वाचन व्यय से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते। बैठक में निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित दरों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


Join Whatsapp Group +91 6230473841